सदस्यता के नियम

जन सहयोग सदस्यता के नियम

  1. निर्धारित सदस्यता फार्म जमा करने पर श्रै.अवसनदजममत के रूप में श्रै से जुड़ जायेगा।
  2. निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने पर अस्थायी सदस्य बनेगे।
  3. कम से कम दो (2) सदस्यों के जोड़ने पर सदस्यता अस्थायी से स्थायी हो जायेगी।
  4. 10 सदस्य बनाने पर सामाजिक सेवक का पदनाम प्राप्त होगा।
  5. 25 सदस्य बनाने पर सामाजिक कार्यकर्ताका पदनाम प्राप्त होगा।
  6. 50 सदस्य बनाने पर सामाजिक नेता का पदनाम प्राप्त होगा।
  7. सामाजिक नेता स्वतः एक वर्ष के लिए हवअमतदपदह इवकल का सदस्य हो जायेगा। एक वर्ष बाद बड़ी जिम्मेदारी सौपी जायेगी।
  8. सदस्यों की अर्हता, सदस्यों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार गवर्निग बाॅडी (अधिशाषी परिषद) को होगा।
  9. बिना कारण बताये किसी का भी आवेदन स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार श्रै कार्यालय को होगा।
  10. जेएस कार्यालय एक रजिस्टर में डिजिटल के साथ-साथ भौतिक रूप में सदस्यता के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा।

व्यक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान
करने के लिए समुदाय के बीच नेटवर्किंग।

कोम्युनिटी इंटरैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना

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